Terms & Conditions
NGO-ID-UP/2024/0441862 (रजिस्ट्रेशन संख्या -26)
उद्देश्य (Objective)
पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट (PSCT) का गठन समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य परास्परिक सहयोग की व्यवस्था के माध्यम से:
सदस्यों के अविवाहित लड़के एवं लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना
आर्थिक रूप से पिछड़े बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराना
समाज में समानता, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
ट्रस्ट की कार्यप्रणाली
पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट पूर्णतः पब्लिक द्वारा एवं पब्लिक के लिए परास्परिक सहयोग पर आधारित संगठन है।
ट्रस्ट किसी भी जाति, धर्म अथवा सामाजिक परंपरा में विवाह के लिए किसी प्रकार का अनुबंध या प्रतिबंध लागू नहीं करता।
प्रत्येक परिवार अपने रीति–रिवाजों के अनुसार स्वतंत्र रूप से विवाह संपन्न कर सकता है।
परिवार की परिभाषा
परिवार का आशय निम्नलिखित से है:
पति एवं पत्नी
अविवाहित पुत्र एवं पुत्री
माता-पिता के न रहने की स्थिति में अविवाहित भाई एवं बहन
पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट परिवारों को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक सहयोग प्रदान करता है।
लव मैरिज की स्थिति
यदि कोई सदस्य निरंतर सहयोग करता रहा है और उसकी संतान बालिग होने पर अपनी इच्छा से विवाह (Love Marriage) करती है, तो:
विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर
सदस्य को PSCT द्वारा सम्पूर्ण लाभ प्रदान किया जाएगा
ऐसे सदस्य को किसी भी स्थिति में लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा
PSCT व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अधिकारों का पूर्ण सम्मान करता है।
- प्रेम विवाह और पारंपरिक विवाह — दोनों में सहयोग समान है।
- ट्रस्ट का उद्देश्य निर्णय पर नहीं, परिवार की स्थिरता पर सहयोग देना है।
- सदस्यों को किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत विकल्प के कारण दंडित नहीं किया जाएगा।
सहयोग प्राप्त करने की पात्रता
केवल वही सदस्य सहयोग प्राप्त करने का पात्र होगा:
जो PSCT के नियमों के अनुसार निरंतर सहयोग करता रहे |
केवल सदस्य बनना लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता
सहयोग की पात्रता निरंतर सहभागिता और अनुशासन पर आधारित है।
- अनियमित या नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाले सदस्य को लाभ नहीं दिया जाएगा।
- PSCT की सहायता व्यवस्था न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर के सिद्धांत पर कार्य करती है।
सदस्य की मृत्यु की स्थिति में सुरक्षा
यदि कोई सदस्य लगातार तीन वर्षों तक नियमित सहयोग करने के बाद दुर्भाग्यवश मृत्यु को प्राप्त होता है, तो:
• PSCT उस सदस्य के स्थान पर सहयोग जारी रखेगा, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े।
• नामित लड़के या लड़की के विवाह के समय सहयोग में कोई रुकावट नहीं आएगी।
• संबंधित कैडर के अनुसार सम्पूर्ण लाभ बिना किसी कटौती के प्रदान किया जाएगा।
• यह सुविधा परिवार को आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है।
• PSCT का उद्देश्य केवल सहायता नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है।
अस्थायी सहयोग न कर पाने की व्यवस्था
यदि कोई सदस्य किसी कारणवश 1 या 2 माह तक सहयोग करने में असमर्थ रहता है, तो:
• सदस्य को पूर्व में अपने ब्लॉक अध्यक्ष को सूचित करना अनिवार्य होगा।
• इस अवधि में PSCT सदस्य के स्थान पर अस्थायी रूप से सहयोग जारी रखेगा, ताकि योजना बाधित न हो।
• तीसरे माह से सदस्य को बकाया राशि बिना किसी ब्याज के जमा करनी होगी।
• यह व्यवस्था सदस्य को सम्मानजनक अवसर देती है, न कि दंड।
• यदि निर्धारित समय में बकाया जमा नहीं किया जाता है, तो सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
• यह नियम सभी सदस्यों के लिए समान, पारदर्शी और न्यायसंगत है।

20% सुरक्षा निधि (Security Deposit)
प्रत्येक विवाह के अवसर पर प्राप्त कुल सहयोग राशि का 20%
PSCT ट्रस्ट खाते में सुरक्षित रूप से जमा किया जाएगा।
• यह राशि सुरक्षा निधि के रूप में संरक्षित रहेगी, जो सदस्य के दीर्घकालीन हितों के लिए है।
• विवाह की तिथि से 20 वर्षों के पश्चात, यह संपूर्ण राशि सदस्य अथवा नामिनी को वापस की जाएगी।
• इस निधि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ नहीं, सुरक्षा और स्थिरता है।
• यह व्यवस्था ट्रस्ट की पारदर्शिता, अनुशासन और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करती है।